प्रदेश के बागवानी विभाग ने सभी फल पौधशाला उत्पादकों एवं बागवानों से बाहरी राज्यों से फल-पौध सामग्री का अनाधिकृृत तरीके से आयात नहीं करने की सलाह दी है।
विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि यह देखने में आया है कि कुछ फल उत्पादक/पौधशाला उत्पादक प्रायः दूसरे देशों अथवा प्रदेशों से अनाधिकृृत तौर पर फल पौधे, मूलवृृंत एवं फल पौध सामग्री का आयात करते हैं। यह हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण नियम-1973 के अनुसार गैर कानूनी है क्योंकि बाहर से आयात किए जाने वाले पौधों से जहां रोगों एवं कीटों के फैलने का अन्देशा रहता है वहीं फल उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ता है।
विभाग ने फल पौधशाला उत्पादकों एवं बागवानों से बाहर से फल पौध सामग्री नहीं खरीदने का अनुरोध किया है अन्यथा विभाग हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला पंजीकरण नियम-1973 के तहत उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएगा।