राज्य सरकार ने 21 अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और ऊना जिला के पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के कार्यरत कर्मचारियों जो 39-मुकेरियां विधान सभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, उनके लिए इस विधान सभा क्षेत्र के उप चुनाव के लिए विशेष सवेतन अवकाश घोषित किया है।
यह विशेष अवकाश सभी सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारियों और बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों एवं औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत 39-मुकेरियां विधान सभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के लिए लागू होगा।
यह विशेष सवेतन अवकाश दैनिक भोगी कर्मचारियों को नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट 1881 की धारा-25 के अंतर्गत भी दिया गया है।
प्रदेश के कांगड़ा और ऊना जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश/विशेष वैतनिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो पंजाब विधान सभा क्षेत्र के मतदाता हैं। अवकाश के लिए कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।